लखनऊ: बिना मास्क के बाहर निकलने पर होगी कार्यवाही,देखे आदेश
लखनऊ।कोविड 19 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शाशन के चिकित्सा अनुभाग ने एक विज्ञाप्ति जारी कर कोविड 19 से रोकथाम एवं बचाव हेतू प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर(मास्क) पहनना अनिवार्य कर दिया है।शाशन ने बिना फेस कवर मास्क के घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।