बलिया: योगी सरकार जारी करेगी ई-पास, जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
बलिया: आम लोगों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न
हो, इसके
लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के ई-पास ऑनलाइन
जारी करने की व्यवस्था की है। ई-पास व्यवस्था मुख्य रूप से
सूचीबद्ध आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए जारी करने के लिए की
गयी है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही
ई-पास का आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध मे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश
शासन से
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया
है। पत्र राजस्व अनुभाग-11, संख्या
210/एक-11-2020, 2 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है। पत्र
में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन
को प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1067 पर की जा सकती है।
ई-पास आवेदन के लिए सरकार ने
लिंक (http://164.100.68.164/upepass2) ओपन कर दिया है। संस्थागत पास
के लिये एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती
है। आवेदन पत्र का परीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा,इसके बाद उसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किये गये
आवेदनों को के लिए ई-पास ऑनलाइन जारी किये जायेंगे। जिसे आवेदक प्राप्त एसएमएस में
दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग कर सकेंगे। ई-पास की
इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक
ही वैध होगी, जबकि
आमजन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन और अंतर्जनपदीय ई-पास की वैधता दो
दिवस की होगी।
साभार-प्रभात ख़बर