बलिया : दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस प्रक्रिया प्रारंभ,सुरक्षा मानक पूरा करने के बाद ही जारी होंगे लाइसेंस,लाइसेंस प्रक्रिया में नहीं होगा किसी का उत्पीड़न - Ballia Breaking
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    बलिया : दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस प्रक्रिया प्रारंभ,सुरक्षा मानक पूरा करने के बाद ही जारी होंगे लाइसेंस,लाइसेंस प्रक्रिया में नहीं होगा किसी का उत्पीड़न


     बांसडीह,बलिया। आगामी त्योहारों के लिए स्थानीय तहसील में अस्थाई पटाखा लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उपजिलाधिकारी कार्यालय से अस्थाई पटाखा फुटकर बिक्री के लिए तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का चयन भी कर लिया गया है।उपजिलाधिकारी कार्यालय में अब तक कुल 57 पटाखा दुकानदारों द्वारा आवेदन दिया गया है,जो प्रक्रियाधीन है।

    दरअसल, पटाखा दुकानदार को लाइसेंस लेने से पहले तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है,उसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा आख्या मिलने के बाद अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन यंत्र का चेकअप एवं अन्य सुरक्षा मानक पूरा करने के बाद एनओसी प्राप्त करना होता है। एनओसी मिलने के बाद ही तहसील प्रशासन की ओर से अस्थाई पटाखा दुकान का लाइसेंस दिया जाता है। अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार पटाखा दुकान में उचित अग्निशमन यंत्र का सिलेंडर के अलावा आवश्यक मात्रा में बालू, पानी के ड्राम में करीब 200 लीटर पानी, दो बाल्टी व दो मग रखना अनिवार्य है। यही नहीं दुकानदार को अन्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल भी रखना पड़ता है। बिजली के वायरिंग फिक्स होनी चाहिए, होल्डर और बल्ब लटके नहीं होना चाहिए। 


    इनसेट


    क्षेत्र में सजेगी पटाखों की दुकान 

    बांसडीह बलिया। स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अस्थाई पटाखा बिक्री के स्थान का चयन किया गया है। जिसमें तहसील मुख्यालय पर स्थित बांसडीह जूनियर हाई स्कूल,रेवती में भोला कार्तिक हलवाई के अहाता के समाने,सहतवार में महावीर स्थान बड़ा पोखरा,मनियर में इंटर कालजे मनियर प्रांगड़,वही सुखपुरा में गणेश के फुलवारी को चिह्नित किया गया है।


    इस संबंध में उपजिलाधिकारी अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले से जारी विस्तृत आदेश और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। क्षेत्र में विस्फोटक भंडारण के खिलाफ सघन जांच अभियान पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा है अवैध रूप से विस्फोटक भंडारण और बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वही उपजिलाधिकारी ने राहत की बात करते हुए कहा कि इन निर्देशों की आड़ में कही भी पटाखा व्यवसाय करने वालो व आम जनमानस को कोई असुविधा न हो और कही भी उनका उत्पीड़न आदि न हो।