बलिया : दस माह पुराने मामले में कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज
बांसडीह (बलिया): कोतवाली क्षेत्र के दस माह पुराने मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के विरुद्ध लूटपाट, तोड़फोड़ और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। क्षेत्र के पांडेय के पोखरा निवासी शंभू राजभर ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह बांसडीह मनियर मार्ग पर पिछले 20 वर्षों से आटा चक्की और तेल मिल का संचालन कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आरोप है कि बीते 5 फरवरी को जब वह खेत पर गए थे, तभी गांव के ही शिवजन्म, रामअवध, शैलेश कुमार और रेवती थाना क्षेत्र के भदवा निवासी सतवीर ने उनकी दुकान पर धावा बोल दिया। विपक्षियों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए बिजली मीटर उखाड़ दिया और मशीनों को बाहर फेंक दिया। हमलावरों ने गल्ले में रखे 13 हजार रुपये भी निकाल लिए। घटना के बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने लूट की बात हटाने का दबाव बनाया। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अब संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
