बलिया : अतिक्रमण पर नगर पंचायत का अल्टीमेटम,तीन दिन में हटा ले अपना अतिक्रमण,अन्यथा होगी कार्यवाही
बांसडीह में अतिक्रमण पर नगर पंचायत का कड़ा रुख, एंटी-भूमाफिया एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
बांसडीह (बलिया) बांसडीह नगर पंचायत ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ने 50 से अधिक दुकानदारों और पटरी व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है। इन नोटिसों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तीन दिनों के भीतर सड़क पर से अतिक्रमण हटा लिया जाए, अन्यथा एंटी-भूमाफिया एक्ट के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, यदि नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, तो इसका पूरा व्यय संबंधित अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा। पूर्व में भी नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमणकारियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए थे, लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा ।नगर पंचायत के अनुसार, इंटर कॉलेज और बड़ी बाजार वाली सड़क पर बड़ी संख्या में दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें फलों, चाट और जूस की दुकानों द्वारा किया गया अस्थाई और दुकानदारों के स्थायी अतिक्रमण भी शामिल है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों की आवाजाही में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। यह अतिक्रमण न केवल यातायात प्रवाह को बाधित करता है बल्कि पूरे नगर पंचायत की लाइफलाइन को धीमा करता है। नोटिस की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, नगर पंचायत द्वारा एक विस्तृत अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने की संभावना है। इस अभियान में स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जा सकता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना और शहरी सौंदर्य को बहाल करना है।
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी बांसडीह संदीप कुमार सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।