Big Breaking NEWS : SDM बांसडीह नगर पंचायत मनियर के प्रशासक नियुक्त - Ballia Breaking
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    Big Breaking NEWS : SDM बांसडीह नगर पंचायत मनियर के प्रशासक नियुक्त

     



    बलिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 36450/2024 रितु देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20- 12 -2024 द्वारा नगर पंचायत मनियर जनपद बलिया के अध्यक्ष पद को आयोग्य घोषित कर दिया, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -1 पत्र संख्या 130 / 9- 1 -2025 17597 89 लखनऊ दिनांक 9 जनवरी 2025 द्वारा कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नगर पंचायत आयोग्य घोषित किए जाने को श्री राज्यपाल द्वारा  स्वीकृति प्रदान कर दी गई। साथ ही नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 9 जनवरी 2025 अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 131/ 9 -1- 2025 -17597 89 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया कि  नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है । जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा नगर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जिलाधिकारी बाॅसडीह को नगर पंचायत मनियर का प्रशासन नियुक्त कर दिया गया।

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    यह था पूरा मामला

    11 मई 2023 को हुए चुनाव में रितु देवी मनियर नपं की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। दूसरे पक्ष की बुचिया देवी ने नव निर्वाचित चेयरमैन की उम्र पर आपत्ति करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

    आरोप था कि अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु से कम आयु होने के बावजूद अभिलेखों में हेराफेरी कर रितु ने अपनी आयु को 32 वर्ष दर्शाया है। डीएम के निर्देश पर शिकायत की जांच हुई। इसमें जन्मतिथि में हेराफेरी की बात सामने आई। इस सम्बंध में तत्कालीन बीएसए मनिराम सिंह ने रितु के खिलाफ 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।


    अलग-अलग विद्यालयों की ओर से जारी प्रमाण पत्रों में भी जन्मतिथि में अंतर मिला था। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती पत्र के साथ कम्पोजिट विद्यालय छोड़हर व नवीन बालिका जूहा स्कूल श्रीपुर की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था।

    नगर पंचायत मनियर में भाजपा की अध्यक्ष प्रत्याशी बुचिया देवी ने रितु देवी पर उम्र में हेराफेरी कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। मामला अदालत पहुंच गया था। प्रकरण में जिला जज की न्यायालय ने अपने फैसले में नगर पंचायत मनियर की अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को शून्य और अवैध करार देते हुए दूसरे नम्बर पर रहीं बुचिया देवी को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित कर दिया था। प्रकरण में हाईकोर्ट ने भीनगर पंचायत मनियर जनपद बलिया के अध्यक्ष पद को आयोग्य घोषित कर दिया।