Big Breaking: बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 4 गैंगलीडरों की ₹8.96 लाख की अवैध संपत्ति जब्त
बलिया। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ओमवीर सिंह (पुलिस अधीक्षक, बलिया) के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के दो मुकदमों में कुल ₹8,96,228/- की अवैध रूप से अर्जित धनराशि जब्त की गई है। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की अपराध मुक्त नीति के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी प्रहार किया जाता रहेगा।
कोतवाली थाना प्रकरण
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मनोहर सिंह, मिठ्ठू सिंह उर्फ श्याम सिंह एवं दीपक खरवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक/थानाध्यक्ष नरही की आख्या के उपरांत जिलाधिकारी बलिया द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित ₹46,228/- की धनराशि जब्त की गई।
मनियर थाना प्रकरण
इसी क्रम में थाना मनियर पर मु0अ0सं0 101/2025 के तहत गैंगलीडर सुरेमन बिन्द के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष सहतवार की विवेचना में यह सामने आया कि अभियुक्त कई वर्षों से गैंग बनाकर अवैध कच्ची देशी शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री में संलिप्त था।अवैध गतिविधियों से अर्जित ₹8,50,000/- की धनराशि जब्त की गई।
कुल जब्ती ₹8,96,228
दोनों प्रकरणों में कुल ₹8 लाख 96 हजार 228 रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
