गैर-इरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट के मामले में तीन वांछित गिरफ्तार - Ballia Breaking
  • Ballia Breaking

    गैर-इरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट के मामले में तीन वांछित गिरफ्तार

     


    बांसडीह (बलिया)। थाना बांसडीह पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या, मारपीट, धमकी और एससी-एसटी एक्ट से संबंधित मुकदमे में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

    READ ALSO - केवरा सब्जी बाजार में उचक्कों का आतंक, पूर्व प्रधान की जेब से S23 अल्ट्रा मोबाइल चोरी

    पुलिस के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को वादी की तहरीर पर थाना बांसडीह में मुकदमा अपराध संख्या 190/2026 दर्ज किया गया था। मुकदमे में धारा 115(2), 352, 351(3), 105 और 3(5) बीएनएस के साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) तथा 3(2)(v) के तहत विवेचना की जा रही है।शनिवार को उपनिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर खरौनी गेट के पास से खरौनी निवासी सुनील यादव पुत्र कृष्ण यादव, उम्र करीब 18 वर्ष तथा सचिन यादव पुत्र रामजीत यादव, उम्र करीब 19 वर्ष को सुबह करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने खरौनी निवासी अरुण यादव पुत्र राजेंद्र यादव, उम्र करीब 23 वर्ष को अंबेडकर तिराहा के पास से दोपहर करीब 12:20 बजे हिरासत में लिया।

    तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ला के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बांसडीह जयशंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई।

    गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार सिंह, कांस्टेबल अखिलेश पटेल और आरक्षी रामअवतार शामिल रहे।